विदेशी आय वाले भारतीय करदाता दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के प्रावधानों के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या 91 के तहत कम कर दरों का दावा कर सकते हैं। राहत का दावा करने के लिए, करदाताओं को भारतीय आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा और संबंधित विदेशी कर प्राधिकरण से कर भुगतान या कटौती प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।

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